फतेहाबाद : नाबालिग से दुष्कर्म के दाेषी काे बीस वर्ष का कठोर कारावास

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फतेहाबाद, 11 फरवरी । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, फतेहाबाद अमित गर्ग की अदालत ने नाबालिग लडक़ी के अपहरण व दुष्कर्म के गंभीर मामले में सुनवाई करते हुए एक युवक को दोषी करार दिया है। अदालत ने गौरव सोनी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले को गंभीर अपराध मानते हुए विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग सजा और जुर्माना भी लगाया है। बुधवार को जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि मामला अगस्त 2023 में थाना शहर फतेहाबाद में दर्ज हुआ था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे जान से मारने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर भयभीत किया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और गवाहों के बयान दर्ज किए, जिन्हें अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध किया। अदालत ने सभी तथ्यों व सबूतों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई। फैसला सुनाए जाने के समय सहायक जिला न्यायवादी नवीन भी अदालत में उपस्थित रहे। अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के अनुसार पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माना, धारा 363 के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माना तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है।