दंपती को पीटने के दोषी को तीन साल की सजा

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मुरादाबाद, 17 जनवरी । मुरादाबाद के विशेष न्यायाधीश (एससी एक्ट) की अदालत ने शनिवार को 15 साल पहले घर में घुसकर दंपती से मारपीट और एससीएसटी एक्ट के एक मामले में दाेषी तीन साल की कैद की सजा सुनाई है।

एससी-एसटी कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक आनन्दपाल सिंह ने बताया कि इस मामले की सुनवाई स्पेशल न्यायाधीश (एससी एक्ट) सुरेंद्र कुमार की अदालत में चली। सुनवाई के दौरान एक आरोपित राजेश की मृत्यु हो चुकी है। शनिवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए दाेषी महेश को तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।————