पत्नी के हत्यारे को कोर्ट ने दी सुनायी आजीवन कारावास की सजा

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हरिद्वार, 23 जनवरी । पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले पति को जिले की तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही ग्यारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

शुक्रवार काे शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 1 फरवरी 2021 को वेदपाल पुत्र मुकुन्दा निवासी महाराजपुर, लक्सर ने थाना पथरी में केस दर्ज कराया था। वेदपाल ने तहरीर में कहा कि उसकी पुत्री ममता की शादी करीब 15 वर्ष पूर्व ग्राम शिवगढ़ थाना पथरी निवासी जगपाल पुत्र आशा से हुई थी। जिनके पांच बच्चे थे। जगपाल अक्सर ममता को मारता पीटता था।

1 फरवरी 21 कीे सुबह उन्हें जगपाल ने अपने बच्चों के सामने बेरहमी से ममता की कुल्हाड़ी से हत्या करने और फरार हो जाने की सूचना मिली। अधिवक्ता हत्या करने के बाद जगपाल ने सबूत मिटाने की कोशिश की है और कमरे में शव को बंद करके बच्चों को धमका कर भाग गया। पुलिस ने मकुदमा दर्ज कर उसी रात आरोपित जगपाल को गिरफ्तार किया था और उसकी निशानदेही पर ममता का खून से सना स्वेटर बरामद किया था। पुलिस ने मौके से कुल्हाड़ी बरामद की थी। मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से तेरह गवाहों के बयान कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित जगपाल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।