चेक बाउंस मामले में दोषी महिला को एक माह की सजा

Spread the love

पूर्वी सिंहभूम, 21 फ़रवरी । वर्ष 2021 में दर्ज एक लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में शनिवार को फर्स्ट क्लास न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार तृतीय की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त ललिता देवी को दोषी ठहराते हुए एक माह की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला संजय लकड़ा ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ललिता देवी ने एक लाख रुपये का चेक जारी किया था, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद नियमानुसार नोटिस भेजा गया, लेकिन निर्धारित समयावधि में भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद वर्ष 2021 में न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गईं। परिवादी संजय लकड़ा की ओर से अधिवक्ता रोहित कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अभियुक्त की ओर से जारी चेक वैध देनदारी के भुगतान के लिए दिया गया था और उसका बाउंस होना स्पष्ट रूप से दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर निर्णय सुनाया।

फैसला आने के बाद परिवादी पक्ष ने संतोष व्यक्त किया। अधिवक्ता रोहित कुमार ने कहा कि न्यायालय का यह निर्णय वित्तीय अनुशासन और कानूनी प्रक्रिया के प्रति विश्वास को मजबूत करता है। मामले के निर्णय के साथ ही वर्ष 2021 से लंबित यह प्रकरण अब समाप्त हो गया।