सिरसा, 13 मार्च । अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजन वालिया की कोर्ट ने किसानों को भूमि अधिग्रहण की राशि जारी न करने पर सिंचाई विभाग सिरसा के अधीक्षक अभियंता के कार्यालय को सील करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय के आदेश के बाद शुक्रवार बाद दोपहर कार्यालय को सील कर नोटिस चस्पा कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक किसान राजाराम व भगवाना बनाम स्टेट के मामले में कोर्ट में घग्घर नदी से निकली नहर के लिए जमीन अधिग्रहण व मुआवजा से संबंधित केस विचाराधीन था। न्यायालय ने इस मामले में मुआवजा राशि देरी के मामले में सिरसा के अधीक्षक अभियंता घग्घर डिविजन से संबंधित अचल संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि एक लाख 28 हजार 831 रुपये की राशि नौ प्रतिशत ब्याज सहित किसान भगवाना राम तथा छह लाख 63 हजार 61 रुपये की राशि राजाराम को दी जाए। आदेश के मुताबिक जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक कार्यालय सील रखा जाए।
उधर, इस संबंध में घग्घर डिविजन के कार्यकारी अभियंता संदीप कुमार के मुताबिक अधीक्षक अभियंता का पद दो माह से रिक्त होने के चलते इस राशि की अदायगी नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि सोमवार तक दोनों मामलों में राशि अदायगी कर दी जाएगी और इस संबंध में न्यायालय में विभाग की ओर से शपथ पत्र दे दिया गया है। शपथ पत्र के बाद शनिवार को सील हटा दी जाएगी। कार्यकारी अभियंता ने बताया कि फलडी नहर के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी और यह उसी की राशि है।