अभिनेता अल्लू अर्जुन की तस्वीर बिना अनुमति इस्तेमाल पर रोक

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नई दिल्ली, 21 अप्रैल । दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन के व्यक्तित्व के अधिकारों के संरक्षण का अंतरिम आदेश दिया है। जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच ने अल्लू अर्जुन का नाम, फोटो, आवाज इत्यादि का बिना अनुमति इस्तेमाल पर अंतरिम रोक का आदेश दिया है।

कोर्ट ने अल्लू अर्जुन के डीफफेक या एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) निर्मित फोटो, आवाज और व्यक्तित्व से जुड़े कंटेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान अल्लू अर्जुन की ओर से पेश वकील स्वाति सुकुमार ने कहा था कि याचिकाकर्ता की फोटो का अनाधिकृत रुप से पोर्नोग्राफिक और अश्लील कंटेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। सुकुमार ने ‘फेक कॉल पुष्पा’ नामक ऐप का जिक्र किया था जिसमें अल्लू अर्जुन की तरह के एआई निर्मित व्यक्ति से बात कराई जा रही है। उन्होंने कहा था कि इस ऐप के जरिये कोई भी व्यक्ति याचिकाकर्ता के वीडियो का किसी भी फर्जीवाड़े के लिए इस्तेमाल कर सकता है।

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी फ्रैंक्ली रिटेल प्राईवेट लिमिटेड की ओर से पेश वकील ने कहा था कि याचिका की प्रति मिलने के बाद उन्होंने संबंधित वेबलिंक हटा दिया है। उसके बाद कोर्ट ने इस संबंध में तीन दिनों के अंदर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

इसके पहले उच्च न्यायालय कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दे चुका है। कोर्ट ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर, पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, फिल्म अभिनेत्री काजोल, फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था।