नई दिल्ली, 24 जुलाई । दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार काे संसद सुरक्षा में सेंध के मामले में तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत 21 अगस्त तक बढ़ा दिया है। एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ये आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
इस मामले के आरोपी सागर शर्मा को कोर्ट ने 17 जुलाई को अपने पिता की मौत के बाद अंतिम संस्कारों में शामिल के लिए 30 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। 22 मई को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चौथी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने करीब चौदह हजार पेजों का चौथा पूरक चार्जशीट दाखिल किया था।
इस मामले में 13 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद सुरक्षा सेंध की आरोपी नीलम आजाद की जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए उसे अपने गृह जिले हरियाणा के जींद में रहने की इजाजत दी थी। उच्च न्यायालय ने जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए हर महीने की 15 तारीख को संबंधित जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था।
इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 जुलाई 2025 को इस मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जुलाई 2024 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है।
घटना 13 दिसंबर 2023 की है जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे। कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक धुआं निकलने लगा। इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई। हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की। कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया। संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे।