दिल्ली हाई कोर्ट ने विशाखापत्तनम के पुराने एयरपोर्ट को बंद करने के खिलाफ याचिका खारिज की

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नई दिल्ली, 02 सितंबर । दिल्ली उच्च न्यायालय ने डेगा स्थित ओल्ड विशाखापत्तनम एयरपोर्ट को बंद करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि चूंकि मामले का मुख्य क्षेत्राधिकार आंध्र प्रदेश है, इसलिए याचिकाकर्ता को अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय में जाना चाहिए।

याचिका में डेगा स्थित ओल्ड विशाखापत्तनम एयरपोर्ट को बंद करने को चुनौती दी गई थी, क्योंकि इसका वाणिज्यिक ऑपरेशन न्यू अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रांसफर कर दिया गया था। याचिका गोपाल कृष्णा कोसाराजू ने दायर की थी।

डेगा स्थित ओल्ड विशाखापत्तनम एयरपोर्ट से दशकों से वाणिज्यिक ऑपरेशन संचालित किया जा रहा था, लेकिन अगस्त महीने में इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। एक अगस्त को न्यू अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। उसी के बाद से ओल्ड विशाखापत्तनम एयरपोर्ट से वाणिज्यिक ऑपरेशन बंद कर दिया गया। इसके बाद सभी पैसेंजर फ्लाइट भी सीताराम राजू एयरपोर्ट ट्रांसफर कर दी गईं। डेगा स्थित ओल्ड विशाखापत्तनम से केवल नॉन शेड्यूल और मिलिट्री ऑपरेशंस संचालित किए जाते हैं।

याचिका में कहा गया था कि नये एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी का घोर अभाव है जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि परेशानियां विशाखापत्तनम में हैं और याचिकाकर्ता को क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए।