किशनगंज, 23 मार्च । जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी के एक गंभीर मामले में विशेष एनडीपीएस अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए एक दंपति को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इस फैसले को जिले में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई में अहम माना जा रहा है। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को विशेष एनडीपीएस कांड संख्या 44/2024 में यह फैसला सुनाया। मामला किशनगंज थाना कांड संख्या 302/2024 से संबंधित है। दोषी जाहनाज़ खातून एवं उसके पति सुबोध प्रसाद उर्फ रहमान अंसारी, निवासी खगड़ा माछमारा को अदालत ने दोषी करार दिया।
लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने बताया कि अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों को 15 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रुपये का जुर्माना सुनाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में प्रत्येक 10 हजार रुपये पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। साथ ही, पूर्व में बिताई गई हिरासत अवधि को सजा में समायोजित करने का निर्देश दिया गया है।
इधर, किशनगंज पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। पुलिस के अनुसार, नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर रोक लगाने के लिए नियमित छापेमारी, सर्च ऑपरेशन और सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई और कड़ी सजा सुनिश्चित कर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।