इंदौरः गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

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जिला आपूर्ति नियंत्रक एम. एल. मारू ने बताया कि जांच के दौरान 14.2 किलोग्राम श्रेणी के घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के 21 नग अवैध रूप से भंडारित पाए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी अरुण फरकले इन सिलेंडरों का अवैध क्रय-विक्रय कर रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने सभी सिलेंडरों को जब्त किया है।उक्त प्रकरण में अवैध भंडारण में पाए गए सिलिंडर को किस गैस एजेंसी के हॉकर द्वारा दिया जा रहा था, जांच की जा रही है। आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मामला दर्ज किया गया है।