पॉलीटेक्निक टीचर्स एसोसिएशन की याचिका निस्तारित

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पॉलीटेक्निक टीचर्स एसोसिएशन की याचिका निस्तारित

नैनीताल, 25 फरवरी (हि.स.)। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पॉलीटेक्निक टीचर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने को कहा है। कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष मामले कि सुनवाई हुई.

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पॉलीटेक्निक कॉलेजों में कार्यरत प्रवक्ताओं को 20 फीसदी प्राचार्य पद पर नियमानुसार प्रमोशन का लाभ दिया जाता है। लेकिन पॉलीटेक्निकों में केवल इंजीनियरिंग ब्रांच वाले प्रवक्ताओं को ही प्रमोशन दिया गया। जिसके विरुद्ध एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बताया है कि साइंस, फॉर्मेसी, टेक्सटाइल ब्रांच के प्रवक्ताओं को 20 साल सेवा के बाद भी प्राचार्य पद पर प्रमोशन नहीं दिया गया। जबकि, पूरे सेवाकाल में उनके पास इस पद तक पहुंचने का केवल प्रमोशन ही एकमात्र जरिया है। ऐसे में उन्हें भी इंजीनियरिंग ब्रांच के लेक्चररों की तरह प्रमोशन मिलना चाहिए। अधिवक्ता ने बताया कि खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं की बात सुनने को कहा है। जिसके बाद याचिका निस्तारित कर दी गई।