हरिद्वार, 28 फ़रवरी ।नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने के मामले में अपर जिला जज, एफटीएससी न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने युवक को दोषी करार दिया है। विचारण कोर्ट ने दोषी युवक को दो वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 29 जुलाई 2021 को ज्वालापुर क्षेत्र से एक 17 वर्षीय लड़की अपने चाचा के घर से कहीं चली गई थी। काफी तलाश करने पर पता चला था कि सागर पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया है। शिकायतकर्ता चाचा ने सागर पुत्र बबलू निवासी ग्राम सांपला बेगमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर यूपी के खिलाफ अपहरण व पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज कराया।
पुलिस ने पीड़िता को सागर के कब्जे से चंडीगढ़ से बरामद किया। पीड़िता ने पुलिस व परिजनों को आपबीती में युवक पर घर से बाहर बुलाकर अमृतसर व बाद में चंडीगढ़ ले जाने का की बात कही। पुलिस ने सागर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सरकारी वकील ने अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए।