उत्तरकाशी नगर पालिका के अध्यक्ष को मिली अग्रिम जमानत
नैनीताल, 07 मार्च (हि.स.)। हाईकोर्ट ने बड़कोट उत्तरकाशी नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद डोभाल की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद उन्हें 15 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद डोभाल और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि विगत दिनों उनके ओर से प्रवीण रावत की कार को टक्कर मार दी गई थी। प्रवीण रावत ने अगले दिन दोनों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया था।
शिकायत के आधार पर बड़कोट पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। याचिका में कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद व निराधार हैं। उसे राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें फंसाया गया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को 15 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान कर दी। साथ ही सरकार से जवाब देने को कहा है।