नई दिल्ली, 26 मई । उच्चतम न्यायालय ने बकरीद के ठीक पहले गो-हत्या पर रोक लगाने और गो-हत्या रोकने वाले कानूनों को सख्ती से लागू करने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि क्या आप बकरीद से ठीक एक दिन पहले प्रचार पाने के लिए आए हैं।
याचिका अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल ने दायर की है। याचिका में गाय और बछड़ों को वध से बचाने के लिए गोहत्या विरोधी कानूनों को लागू करने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में हर राज्य में कानून के मुताबिक बूचड़खाने के रेगुलेशन के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि परसों ही बकरीद का त्यौहार है। अगर इस मामले को कल यानी 27 मई को सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाता है और कोर्ट हमारी दलीलों से पूरी तरह सहमत हो जाता है तो इस पर तुरंत अंतरिम आदेश पारित किए जा सकते हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आप बकरीद से ठीक एक दिन पहले केवल प्रचार पाने के लिए कोर्ट में आए हैं।