जयपुर, 02 मई । एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत, महानगर द्वितीय ने प्रेमिका की हत्या करने वाले अभियुक्त अमित कुमार को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने अदालत को बताया कि मृतका के भाई मनोज कुमार ने 8 मार्च, 2015 को आमेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा कि उसकी बीमार बहन बीत तीन माह से उनके पास रह रही थी। बीते एक मार्च को वह घर से बिना बताए कहीं चली गई। इस पर उसके पिता ने तीन मार्च को खोनागोरियान थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। आज उसकी लाश आमेर मावठे में मिली है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मृतका आशा कुमारी और अभियुक्त एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक मार्च, 2015 से 6 मार्च तक दोनों जयपुर और मथुरा सहित अन्य जगहों पर होटलों में रुके थे। वहीं छह मार्च की रात अभियुक्त ने उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी और शव को आमेर मावठे व उसके सामान को जल महल में फेंक दिया।