ठग सुकेश की पत्नी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत, मकोका मामले में याचिका खारिज

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नई दिल्ली, 05 मई । दिल्ली उच्च न्यायालय ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले की मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की मकोका के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दे दी है। जस्टिस प्रतीक की बेंच ने ये फैसला सुनाया।

उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में 8 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। लीना मारिया पॉल ने 2024 में जमानत याचिका दायर की थी। 18 दिसंबर 2024 को उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को जल्द सुनवाई का आदेश दिया था। इसके पहले उच्चतम न्यायालय ने 30 अक्टूबर 2023 को लीना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद लीना ने दोबारा दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है। चार दिसंबर 2021 को पटियाला हाउस कोर्ट ने लीना मारिया समेत आठ आरोपितों के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लीना मारिया को 5 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को 4 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया था।

ईडी के मुताबिक इस मामले की जांच के लिए सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे गए थे। छापे के दौरान सुकेश और उसके सहयोगियों के पास से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत 16 महंगी कार जब्त की गई थीं। ये महंगी कारें लीना या उससे जुड़ी फर्मों के नाम पर थीं। ईडी के मुताबिक इस पूरे अपराध के लिए सुकेश ने ढांचा तैयार किया और अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने सुकेश पर मकोका लगाया है। सुकेश के खिलाफ एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश का मामला भी लंबित है।