कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को हर हफ्ते दो ई-मुलाकात की दी इजाजत

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नई दिल्ली, 15 जुलाई । दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपित उमर खालिद को हर हफ्ते दो ई-मुलाकात करने की इजाजत दे दी है। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने ये आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद को छह साल से हर हफ्ते दो ई-मुलाकात करने की अनुमति दी गई थी और इस दौरान उसने जेल के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को छह साल से हफ्ते में दो ई-मुलाकात की सुविधा मिल रही थी, लेकिन एक मई से ये संख्या घटाकर एक कर दी गई, जबकि उसने जेल के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया था।

सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन ने उमर खालिद की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली जेल नियमावली के मुताबिक उमर खालिद को हफ्ते में एक बार ही ई-मुलाकात की सुविधा दी जा सकती है।

इस मामले में 18 आरोपितों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। इस मामले में जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं।