विवि में एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति मामले में उच्च न्यायालय ने जेपीएससी से मांगा स्टेटस रिपोर्ट

Spread the love

रांची, 30 जुलाई । राज्य के विश्वविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने जेपीएससी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने कोर्ट को बताया कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (जेईटी) 2024 परीक्षा ली गई है। इसका रिजल्ट आना बाकी है।

मॉडल आंसर की जारी करने और आपत्ति मांगे जाने की प्रक्रिया हो रही थी। इसी दौरान कुछ परेशानी आ गई है, जिससे अभी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायामूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अनिकेत ओहदार व अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है। इसमें कहा गया है कि रांची विश्वविद्यालय में लंबे समय से एसोसिएट प्रोफेसर व शिक्षकेत्तरकर्मियों की नियुक्ति नहीं की गयी है। संविदा के आधार पर ही नियुक्ति की जा रही है, जो नियमों का उल्लंघन है। प्रार्थी ने संविदा के बदले नियमित नियुक्ति करने की मांग की है।