नई दिल्ली, 30 अक्टूबर । दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर को रिहा करने का निर्देश दिया है। स्पेशल जज विद्या प्रकाश ने पाया कि वह इस मामले में पहले ही 8 वर्ष, 9 महीने और 14 दिन न्यायिक हिरासत में बिता चुका है, जबकि इस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा सात वर्ष है। हालांकि, सुकेश के खिलाफ लंबित दूसरे मामलों की वजह से वो जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ कई मामले हैं और वो जांच को प्रभावित कर सकता है। सुकेश चंद्रशेखर को 16 अप्रैल, 2017 को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 14 जुलाई, 2018 को सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 17 नवंबर, 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरन के अलावा सुकेश चंद्रशेखर, मल्लिकार्जुन और वकील बी कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे।
सुकेश के खिलाफ दिनाकरन के लिए दोबारा पार्टी सिंबल निर्वाचन आयोग से दिलवाने के लिए 50 करोड़ की डील कराने का आरोप है। क्राइम ब्रांच ने सुकेश के यहां से एक करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की थी। क्राइम ब्रांच को दस करोड़ के हवाला लेन-देन के सबूत मिले हैं। ये रकम चेन्नई, कोच्चि और चांदनी चौक रुट के जरिए डिलीवरी की जाती थी। सुकेश चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह की पत्नी से 200 करोड़ की ठगी का मामला भी दर्ज है।