दीपावली त्यौहार पर सफाई कार्यो में ठेकेदार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी

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कोरबा 07 नवम्बर । पं. रविशंकर शुक्ल नगर जोन क्षेत्र की साफ-सफाई कार्य का ठेका कोरबा ग्रीन नर्सरी आदिले चौक कोरबा को दिया गया हैै, जिसका अनुबंध निगम एवं ठेकेदार के मध्य संपादित किया गया है। 6 नवम्बर 2026 को रविशंकर जोन के सभी वार्डाे के कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से हडताल पर थे, जिस कारण उक्त जोन की सफाई का कार्य पूर्णरूप से प्रभावित हो रहा था। निगम द्वारा संबंधित ठेकेदार से फोन के माध्यम से संपर्क किये जाने पर उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया।

आज सुबह पंडित रविशंकर शुक्ल नगर में सफाई ठेकेदार के द्वारा अपने सफाई कर्मियों को जान बूझकर ये बोलकर भड़काया गया कि निगम द्वारा उसका 03 महीने का भुगतान रोक दिया गया है।जिसके कारण वे सफाई कर्मियों का भुगतान नहीं कर पायेगा। जबकि वास्तविकता के अनुसार ठेकेदार का कोई भी भुगतान निगम ने नहीं रोका है। एग्रीमेंट अनुसार ठेकेदार का हर माह के 20 से 21 तारीख पूर्ण होने पर, उसका भुगतान किया जाता है। ठेकेदार को माह अक्टूबर 2026 तक का पूर्ण भुगतान निगम द्वारा किया जा चुका है, और माह नवंबर 2026 का भुगतान 21 तारीख बाद ही किया जाएगा, फिर भी ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मियों को गुमराह करते हुए 03 माह से पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। यह बात निगम के संज्ञान में आयी, और जान बूझकर ठेकेदार द्वारा द्वेष पूर्वक सफाई कर्मियों को हड़ताल हेतु भड़काया गया। जब यह बात सफाई कर्मियों को पता चली तो उन्होंने तुरंत हड़ताल खत्म कर ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निगम को निवेदन किया। ठेकेदार के इस कृत्य के लिए निगम द्वारा उसे नोटिस जारी किया गया है, और अधीक्षण अभियंता के जांच प्रतिवेदन अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस आश्वासन के बाद सफाई कर्मचारी शांत हुए।

अधिकारियों ने बताया है कि इस संबंध में संबंधित ठेकेदार द्वारा 01 वर्ष की कार्यावधि पूर्ण होने के उपरांत समयवृद्धि में पूर्व स्वीकृत दर पर एवं अनुबंध की नियम-शर्ताे के अंतर्गत कार्य करने की सहमति प्रदान की गई है। निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप कार्य संपादित नही किया जा रहा है। निगम की अनुबंध के नियम-शर्ताे के अंतर्गत अनुबंध की कंडिका क. 13 के अंतर्गत कार्य निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं किये जाने पर न्यूनतम 10,000 तथा अधिकतम आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा निर्धारित कर अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा। अनुबंध की कंडिका क. 29 के अंतर्गत हडताल किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नही की जावेगी, हडताल करने पर कार्यादेश स्वतः निरस्त माना जाएगा, तथा अमानत राशि राजसात कर विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी। अनुबंध की कंडिका क. 32 के अंतर्गत सफाई कार्य (सड़क सफाई, नाली सफाई ) अपशिष्ट का एकत्रीकरण, संग्रहण, पृथकीकरण एवं परिवहन कार्य निर्धारित नियमों मापदण्ड के अनुसार न होने की स्थिति में 01 सप्ताह का नोटिस देने के पश्चात् कार्य को समाप्त किया जा सकेगा।

ठेकेदार को पूर्व में 04 बार अर्थदण्ड आरोपित करते हुए नोटिस पत्र जारी किया गया है। सफाई ठेकेदार के विरूद्ध अनुबंध के नियम – शर्त क्रमांक 13 के अंतर्गत राशि 20,000 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया तथा ताकि ठेकेदार केे विरूद्ध अनुबंध के नियम-शर्ताे के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जा सके।