काठमांडू, 24 जुलाई । नेपाल आने और नेपाल से बाहर जाने वाले व्यक्ति अब 5,000 अमेरिकी डॉलर तक की विदेशी मुद्रा नकदी के रूप में ला और ले जा सकेंगे। नेपाल में नकदी विदेशी मुद्रा लाने और बाहर ले जाने के संबंध में यह व्यवस्था ‘विदेशी विनिमय अधिनियम’ और ‘संपत्ति शुद्धीकरण (मनी लॉन्ड्रिंग) निवारण अधिनियम’ के प्रावधानों के तहत की गई है।
नकदी विदेशी मुद्रा के संदर्भ में नेपाल राष्ट्र बैंक ने 16 जुलाई, 2018 और 9 अप्रैल, 2019 को सूचना जारी कर यह सीमा तय की थी। केंद्रीय बैंक ने फिर से सूचना जारी करते हुए नेपाली और भारतीय नागरिकों के लिए भी 25 हजार भारतीय रुपये की सीमा बरकरार रखी है। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार नेपाली या विदेशी नागरिक 5,000 अमेरिकी डॉलर तक की नकदी विदेशी मुद्रा (और उन अन्य विदेशी मुद्राओं के मामले में भी जिनकी विनिमय दर राष्ट्र बैंक द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है, उसके बराबर राशि) बिना किसी सीमा शुल्क (कस्टम) घोषणा के नेपाल ला सकते हैं।
केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इससे अधिक राशि होने पर सीमा शुल्क घोषणा पत्र भरना और उसे सत्यापित कराना अनिवार्य है। नेपाल राजपत्र में प्रकाशित सूचना के अनुसार कोई भी व्यक्ति 9 नवंबर, 2016 से पहले प्रचलन में रहे 500 और 1000 रुपये के भारतीय नोटों का लेनदेन नहीं कर सकता है। केंद्रीय बैंक ने व्यवस्था की है कि नेपाली या भारतीय नागरिक प्रचलित नियमों के अनुसार 9 नवंबर, 2016 के बाद जारी और प्रचलन में आए 200 और 500 रुपये के भारतीय नोट प्रति व्यक्ति 25 हजार की सीमा तक ला, ले जा तथा विनिमय (एक्सचेंज) करा सकते हैं।
इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने बताया है कि नेपाली नागरिकों को भारत के अलावा किसी अन्य देश में भारतीय रुपये ले जाने या किसी अन्य देश से नेपाल में भारतीय रुपये लाने की अनुमति नहीं है।