नए साल से इवनिंग कोर्ट की कवायद, हाईकोर्ट भी करेगा अधिक काम

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जानकारी के अनुसार फिलहाल जोधपुर और जयपुर में एक-एक मजिस्ट्रेट कोर्ट को यह जिम्मेदारी दी गई है। इन अदालतों में फिलहाल चेक बाउंस जैसे प्रकरणों को लगाया जाएगा। यदि इवनिंग कोर्ट का यह प्रयोग सफल रहा तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है।

दूसरी ओर राजस्थान हाईकोर्ट की हाल ही में हुई फुल कोर्ट की मीटिंग में तय किया गया है कि नए साल से अब हर माह दो शनिवार को मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। इसके लिए साल 2026 के कैलेंडर में संशोधन भी कर दिया गया है। ऐसे में अब अगले साल से हाईकोर्ट में 24 दिन मुकदमों की अतिरिक्त सुनवाई होगी। फिलहाल हाईकोर्ट में हर शनिवार का अवकाश रहता है। बताया जा रहा है कि माह में दो दिन अतिरिक्त सुनवाई होने से लंबित मुकदमों की संख्या में काफी हद तक कमी आएगी। हालांकि वकीलों ने हाईकोर्ट के इस नए कैलेंडर का विरोध किया है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा सहित अन्य वकीलों और संगठनों ने इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर इस पर पुनर्विचार करने का निवेदन किया है।