अफीम तस्करी के दो अभियुक्तों को 15 साल की कैद

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जयपुर, 07 अक्टूबर । एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट ने मणिपुर के इंफाल इलाके से प्रदेश में अफीम तस्करी करने के दो अभियुक्तों ट्रक चालक मल्लाराम और खलासी आईदान राम को 15 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने अभियुक्तों पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक शंकर लाल ने अदालत को बताया कि एनसीबी की क्षेत्रीय इकाई को 21 जनवरी, 2020 को गोपनीय सूचना मिली थी कि 22 जनवरी को दौसा से जयपुर जाने वाले एक ट्रक में 40-45 किलोग्राम अवैध अफीम तस्करी की जा रही है। गोपनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए जोधपुर की टीम ने आगरा रोड पर बस्सी थाना इलाके में राजाधोक टोल प्लाजा पर ट्रक को रोककर उसकी जांच की। ट्रक में केबिन के ऊपर छत पर 42 पैकेटों में 42 किलो 380 ग्राम अवैध अफीम मिली। इस ट्रक में 505 बोरी बाजरा भरा हुआ था। पूछताछ में ट्रक चालक ने यह मादक पदार्थ सांचौर निवासी दिनेश बिश्नोई का होना बताया। अनुसंधान के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन ने 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए।