सुलतानपुर, 19 फ़रवरी । उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपित को दाेषी करार देते हुए दस साल की सजा न्यायालय ने सुनाई है। इसके अलावा दस हजार का अर्थ दण्ड भी लगाया है।
जनपद पुलिस के मीडिया प्रभारी ने गुरुवार को बताया कि महताब पुत्र रामकेवल निवासी दूबेपुर, चहटावा पाॅक्सो एक्ट का आरोपित है। कोर्ट ने आज धारा 4 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।
बताया गया कि अभियोग 15 मार्च 2019 को थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत हुआ जिसमें आरोपित महताब द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का आरोप था। उप निरीक्षक मनबोध तिवारी ने विवेचना की । विवेचना से साक्ष्य के क्रम में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 14.06.2019 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था ।