पश्चिमी सिंहभूम, 30 जून । पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र में दर्ज अवैध हथियार मामले में न्यायालय ने आराेपित रिंकु साहू को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने रिंकु पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह फैसला मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कृष्णा लोहार की अदालत ने सुनाया।
यह मामला आनंदपुर थाना ( कांड संख्या-10/2024) से संबंधित है, जो 7 जुलाई 2024 को दर्ज किया गया था। आराेपित रिंकु साहू, पिता दुर्योधन साहू, निवासी आनंदपुर बस्ती, पश्चिमी सिंहभूम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 329(4), 351(2) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए एवं 26 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस जांच के दौरान रिंकु साहू के पास से एक अवैध देशी कट्टा बरामद किया गया था। जांच एजेंसी ने उस पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई से जुड़े होने के भी आरोप लगाए थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजा और मामले से संबंधित साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।