नैनीताल में 17 खाद्य कारोबारियों पर 3.45 लाख रुपये का अर्थदंड

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नैनीताल, 15 अक्टूबर । खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर नैनीताल के न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय ने 17 खाद्य कारोबारियों और प्रतिष्ठान संचालकों पर कुल 3 लाख 45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामलों की सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की गई है।

गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार, रुद्रपुर के मसाला निर्माता कंपनी एसएफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर जाजू ब्रांड के हल्दी और धनिया पाउडर का मिथ्याछाप खाद्य सामग्री के रूप में निर्माण एवं बिक्री करने पर दो मामलों में कुल 1.5 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसी तरह नैनीताल के मल्लीताल स्थित एक प्रतिष्ठित होटल प्रतिष्ठान पर कालातीत खाद्य सामग्री रखने व उससे खाद्य पदार्थ बनाने पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त गदरपुर क्षेत्र में अधोमानक दूध के संग्रहण एवं बिक्री पर सरताज अली पर 30 हजार रुपये,

हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज स्थित कैंटीन में गंदगी के बीच खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं बिक्री करने पर योगेश सनवाल और प्रज्ञान भारद्वाज पर संयुक्त रूप से 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। कालाढूंगी रोड स्थित एक रेस्टोरेंट पर अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री के लिए 20 हजार रुपये, हल्द्वानी के आसिफ चिकन शॉप पर बिना वैध पंजीकरण अस्वच्छ परिस्थितियों में चिकन बेचने पर 15 हजार रुपये और न्यू बॉम्बे फूड प्रोडक्ट्स पर बिना आवश्यक बैच नंबर, लॉट नंबर और कोड नंबर के मिथ्याछाप पैक्ड सूजी ब्रेड टोस्ट बेचने पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

इसके अलावा हल्द्वानी के प्रतिष्ठित न्यू हजारा एंड कंपनी पर कालातीत ब्रेड और ड्राई फ्रूट्स बिक्री के लिए रखने पर 10 हजार रुपये, भतरौंजखान के मनोज स्वीट्स पर बिना पंजीकरण मिठाई का कारोबार करने पर 10 हजार रुपये, हल्द्वानी के मल्ला गोरखपुर निवासी राजेंद्र प्रसाद पुत्र मोती लाल पर बिना पंजीकरण दाल, चावल और मसाले बेचने पर 10 हजार रुपये और गरमपानी क्षेत्र के माधवी जनरल स्टोर पर कालातीत खाद्य सामग्री बिक्री के लिए रखने पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

सूची के अनुसार, कालाढूंगी के चिकन पकौड़ी ठेली संचालक सुखवंत सिंह और जुबली हॉल कंपाउंड मल्लीताल निवासी खाद्य पदार्थ ठेला संचालक सरोज पत्नी प्रवेश कुमार पर बिना पंजीकरण अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य कारोबार करने पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। हल्द्वानी के वैष्णो डेयरी पर बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करने पर पांच हजार रुपये, मटन एवं चिकन शॉप संचालक सुनील पाल पर पांच हजार रुपये व धारी तहसील के कसियालेख स्थित जनरल स्टोर संचालक लक्ष्मण सिंह बिष्ट पर बिना वैध पंजीकरण अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य कारोबार करने पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। बताया गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षित बिक्री सुनिश्चित करना है और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।