रांची, 04 जून । रांची के अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार-2 की अदालत ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण के एक आरोपित की डिस्चार्ज याचिका खारीज कर दी। उसे 19 जून को आरोप गठन के लिए अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपित पक्ष की ओर से कहा गया कि पीड़िता एक वयस्क महिला है और दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे। वह निर्दोष है, उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।
अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपित ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया। आरोप है कि आरोपित ने जुलाई 2021 में मंदिर में सिंदूर डालकर और मंगलसूत्र पहनाकर पीड़िता से विवाह किया था। इसके बाद उनके बीच पति-पत्नी जैसे संबंध बने। बाद में आरोपित ने खुद को विवाहित बताते हुए शादी से इनकार कर दिया था।
आरोपित प्रेम सिंह मूल रूप से जम्मू का निवासी है। वर्तमान में सिकंदराबाद में कार्यरत है। उसके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने चुटिया थाना में वर्ष 2025 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।