अटॉर्नी जनरल ने हाई कोर्ट से कहा – बर्खास्तगी की प्रक्रिया ‘पूरी तरह अवैध’

Spread the love

बहाराव-मियारा ने अपने बयान में कहा, “सरकार ने अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल समाप्त करने के नियमों में बदलाव किया, और यह बदलाव तब किया जब बर्खास्तगी की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी। यह सिर्फ परिणाम सुनिश्चित करने के लिए किया गया।”

उनके अनुसार, सरकार ने मौजूदा कानूनी प्रक्रिया को छोड़कर एक नया रास्ता अपनाते हुए एक मंत्रिस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया, ताकि वही समिति बर्खास्तगी की सिफारिश कर सके।

हाई कोर्ट इस मामले पर इस सप्ताह के अंत में सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि अदालत ने सरकार के मतदान के तुरंत बाद बहाराव-मियारा की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी थी।