नई दिल्ली, 03 अक्टूबर । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों को कथित रूप से हनुमान की संज्ञा वाली टिप्पणी को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
याचिका रामनिवास शर्मा ने दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील संजीत कुमार ने कहा कि 23 सितंबर को कश्मीरी गेट बस अड्डे पर दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बड़ौत तक जाने के लिए डीटीसी के अंतरराज्यीय बस सेवा के शुरू होने के मौके पर रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को हनुमान की संज्ञा दी। संजीत कुमार ने कहा कि रेखा गुप्ता ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में कहा कि ये हनुमान तभी कड़ी मेहनत करते हैं जब उनकी पूंछ में आग लगती है। इस मौके पर दिल्ली सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा आम जनता भी उपस्थित थी। याचिका में कहा गया है कि रेखा गुप्ता का ये संबोधन कई जगह छपा भी था।
याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत दायर की गई थी। याचिका में रेखा गुप्ता के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई करने का दिशा-निर्देश देने की मांग की गई।