नाबालिग के अपहरण-दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन मामले में दाेषी को उम्रकैद

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औरैया, 13 अगस्त (हि. स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में “ऑपरेशन कनविक्शन” और “मिशन शक्ति 5.0” अभियान के तहत औरैया पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन कराने के मामले में दाेषी को न्यायालय ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर कुल 1.35 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस मीडिया सेल के अनुसार थाना सहायल में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 159/2024 में नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म, धमकी, एससी/एसटी अधिनियम, पॉक्सो एक्ट तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी करने के बाद अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।

गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, जनपद औरैया के न्यायालय ने मामले में अभियुक्त सद्दाम हुसैन उर्फ गुड्डू पुत्र रफीक शेख मसूरी उर्फ छोटे, निवासी झबरा, थाना सहायल, जनपद औरैया को दोषी ठहराया।

न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं, पॉक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर कुल 1,35,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेशन कनविक्शन का उद्देश्य गंभीर अपराधों में गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाना है। इस मामले में औरैया पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अभियुक्त को कठोर दंड दिलाया गया।