जयपुर, 11 अगस्त । राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाहर नगर के सेक्टर 4 स्थित महावीर उद्यान में हुए अतिक्रमण को 31 दिसंबर तक हटाने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने आवासन मंडल और नगर निगम के आदर्श नगर जोन उपायुक्त से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश राजेश मधोक की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान मामले में पक्षकार बनाए गए श्री जैन श्वेतांबर संघ सेक्टर-4 ने कहा कि पार्क में दीवार वाले ढांचे को 31 दिसंबर तक हटा देंगे। जिस पर खंडपीठ ने संघ को अवैध निर्माण हटाने का समय देते हुए हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर व नगर निगम जोन उपायुक्त को कहा कि यदि तय तारीख तक संघ अवैध निर्माण नहीं हटाए तो वे इसे हटाकर पार्क को मूल स्वरूप में वापस लाए। जनहित याचिका में कहा गया कि जवाहर नगर में सार्वजनिक पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा व निर्माण कर लिया है, जिसे हटाया जाए। वहीं नगर निगम ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि पार्क का क्षेत्रफल 4,575 वर्ग मीटर है, लेकिन मौके पर केवल 3,288.65 वर्ग मीटर है। वहां 222.11 वर्ग मीटर क्षेत्र में पक्का आरसीसी निर्माण और नेट और टिन-शेड वाला एक अस्थायी ढांचा है। इसके अलावा बिना छत वाला दीवारों से घिरा एक ढांचा है, जो 624.07 वर्ग मीटर का है। दूसरी ओर संघ ने कहा कि यह निर्माण आवासन मंडल के साथ पार्क के रख-रखाव के संबंध में किए समझौते से किया था।